बैंक कर्मचारियों के लिए भोजन अवकाश का समय निश्चित नहीं
नई दिल्ली: स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) NCT दिल्ली ने 1अक्टू से NCT दिल्ली के सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में यूनिफॉर्म बिज़नेस आवर्स लागू करने का फैसला किया है, यानी सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक। भारतीय बैंकिंग संघ (आईबीए) की एक सलाह के बाद एक समान बैंकिंग समय अपनाने की आवश्यकता पर विचार हुआ था । यह निर्णय केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ "ग्राहक सुविधा के लिए बैंकिंग" के मुद्दे पर चर्चा के बाद पास किया गया था। समिति ने बैंकों को सुझाव दिया कि वे स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के परामर्श से तीन समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे, 10 बजे से शाम 4 बजे तक और 11 बजे से शाम 5 बजे तक में से कोई एक समय अपने राज्य में एक समान बैंकिंग समय लागू करें।
हमारे लिए यह बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यूनिफ़ॉर्म बिज़नेस आवर्स को ठीक करते हुए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) एनसीटी दिल्ली ने इन बैंकों के कर्मचारियों के लिए लंच ऑवर ब्रेक के बारे में उल्लेख नहीं किया है। लंच आवर्स के बारे में निर्देशों के अभाव में, ग्राहकों की शिकायतों के उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
जबकि कर्मचारी देसाई अवार्ड, द्वीपक्षीय समझोते और दुकान और स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोपहर के भोजन ब्रेक के लिए पात्र हैं। जिसके अनुसार दोपहर के भोजन के लिए एक अवकाश होगा जो आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए ।
जबकि दुकान और स्थापना अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दिन एक प्रतिष्ठान में एक वयस्क कर्मचारी के काम की अवधि इतनी निश्चित होगी कि निरंतर काम की कोई भी अवधि पांच घंटे से अधिक नहीं होनि चाहिए ।
इसलिए दिल्ली प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाईजेशन ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) एनसीटी दिल्ली के संयोजक को एनसीटी दिल्ली में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक समान व्यावसायिक घंटे के कार्यान्वयन के लिए उनके विज्ञापन और दिशानिर्देशों में बैंक कर्मचारियों के लिए विशिष्ट लंच टाइम का भी उल्लेख करने के लिए लिखा है।